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गृह मंत्रालय का राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र, लॉकडाउन के दिशा-निर्देशों में और छूट न दें
पत्र में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन के अंदर सख्त मापदंडों का पालन कराया जाए। यहां चिकित्सा आपात स्थिति, आवश्यक वस्तुओं और आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति के अलावा व्यक्तियों की आवाजाही की अनुमति नहीं दी जाएगी।
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