इलाहाबाद हाईकोर्ट को SC का निर्देश, 15 दिन में लें डॉ. कफील की रिहाई पर फैसला

डॉ. कफील खान के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट से कहा है कि वह इस मामले की मेरिट पर तेजी से विचार व सुनवाई करे और 15 दिन के अंदर तय करे कि डॉ. कफील खान को रिहा को रिहा किया जा सकता है या नहीं। 

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